Sunday, August 24, 2008

बड़े वकीलों के कद छोटे

Rajasthan Patrika 24-08-2008
दिल्ली उच्च न्यायालय ने देश के दो नामी और बड़े वकीलों को सजा दी है। उन पर बी.एम.डब्लू. कार दुर्घटना कांड के गवाह को खरीदने का आरोप है। अदालत का मानना है कि ऐसा करके इन बड़े वकीलों ने न्याय की प्रक्रिया में दखल देने की  नापाक कोशिश की है। सजा के तौर पर इनको वरिष्ठ अधिवक्ता से कनिष्ठ अधिवक्ता बना कर इनकी पदावनति कर दी गयी है। अगले चार महीने तक इन पर अदालत में पेश न होने की पाबंदी भी लगा दी गयी है। न्यायधीशों के इस फैसले के विरुद्ध दिल्ली की विभिन्न अदालतों ने हड़ताल करने की चेतावनी दी है। सजा प्राप्त वकील मामले को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाने की तैयारी कर रहे है।

इस पूरे प्रकरण में जो बात मीडिया ने देश के सामने रखी है वह आम आदमी की जिंदगी में अक्सर सामने आती है। दूसरे तमाम पेशों की तरह वकालत भी कोई साफ सुथरा पेशा नहीं रह गया है। वकीलों के काले चोगे में कमर के पीछे एक छोटी सी जेब लटकी होती है। यह विलायत की परंपरा है। जहां कि न्याय व्यवस्था को भारत के ऊपर थोप दिया गया था। इस परंपरा के अनुसार वकील मुवक्किल से फीस तय नहीं करते। तय करना तो दूर मांगते भी नहीं। मुवक्किल मुकदमा खत्म होने के बाद अपनी मर्जी से और अपनी हैसियत के मुताबिक जो देना चाहता है वह वकील की पीठ पर टंगी कपड़े की जेब में डाल देता है। खैर ये तो प्रतीकात्मक बात रही। इंग्लैंड में भी वकालत कोई खैरात में नहीं करता। वहां के वकील खूब मोटी रकम वसूल करते हैं। पश्चिमी देशों में तो ये माना जाता है कि डाॅक्टर और वकील सबसे ज्यादा कमाई करते हैं। खुद वकील होते हुए महात्मा गांधी ने 1909 में लिखा था, ‘‘ अंग्रेजी सत्ता की एक मुख्य कंुजी उसकी अदालतें हैं और अदालतों की कुंजी वकील हैं। यदि वकील वकालत छोड़ दें और ये धंध वैश्या के धंधे जैसा नीच माना जाए, तो अंग्रेजी राज्य एक दिन में टूट जाए।’’

अदालतों में भ्रष्टाचार की बात आम आदमी, कार्यपालिका, मीडिया ही नहीं करता बल्कि खुद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीशगण तक कई बार यह कह चुके हैं कि नीचे से ऊपर तक अदालतों में भ्रष्टाचार है और इसे रोकने के मौजूदा कानून नाकाफी है। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश ही स्वीकारते हैं कि अदालतों में भ्रष्टाचार है तो प्रश्न उठता है कि इस भ्रष्टाचार का स्वरूप क्या है ? अदालत में भ्रष्टाचार यानी न्याय का खरीदा बेचा जाना। न्याय को खरीदने बेचने का माध्यम बनते हैं वे वकील जो भ्रष्ट न्यायाधीशों से मिलकर अपने मुवक्किल के हक में अनैतिक रूप से फैसला करवाते हैं। बिना किसी लालच के कोई न्यायधीश किसी वकील की सिफारिश पर न्याय का गला क्यों घोटेगा ? सबको पता है कि ऐसे न्यायधीश वकीलों की मार्फत रिश्वत लेकर फैसले दिया करते हैं। इस रिश्वत का अच्छा खासा हिस्सा उस वकील की जेब में भी जाता है।

सच्चाई तो ये है कि अक्सर साधन संपन्न मुवक्किल कचहरी में वकील का चयन करते समय इस बात की परवाह नहीं करते कि उसकी काबलियत कितनी है बल्कि ये पता लगाते हैं कि उसकी न्यायधीश से निकटता कितनी है ? क्या वह ले-देकर फैसला हमारे पक्ष में करवा देगा ? जो वकील इसकी गारंटी लेते हैं उनसे ही वे पैरवी करवाते हैं। इस तरह देश की अनेक अदालतों में हजारों मामलों में हर दिन न्याय का गला घोटा जाता है। पिसता तो है आम आदमी जिसकी न्याय प्रक्रिया में आस्था होती है। वह टूट जाती है जब वो देखता है कि गुनहगार छूट गया। उसे कोई सजा नहीं मिली तो वह हताश हो जाता है। पर वह कर कुछ भी  नहीं पाता। यह दुखद स्थिति है। जो घटने की बजाय बढ़ती जा रही है। इस पतन पर सेमिनार, गोष्ठी और लेख तो बहुत लिखे जाते हैं। पर हालात सुधरते नहीं। चिंता की बात तो यह है कि जनता के बीच या मीडिया पर जो वकील नैतिकता की दुहाई देते है उनमें से अनेकों मौका आने पर अपने ताकतवर मुवक्किल के लिए न्याय खरीदने में संकोच नहीं करते। ऐसे तमाम अनुभव देश के तमाम बड़े वकीलों के बारे में अक्सर सुने जाते हैं।

ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में सभी तत्व ऐसी अनैतिक सोच वाले हैं। एक से एक ईमानदार, मुवक्किल के हित के प्रति सजग, न्यायपालिका की गरिमा में विश्वास रखने वाले वकील हर अदालत में हैं। इन वकीलों से अगर यह कहा जाए कि आप फैसला हमारे पक्ष में दिलवाने की गारंटी करें तो हम आपको मुंह मांगी फीसदेने को तैयार हैं। तो वे ईमानदार वकील उखड़ जाते हैं और कड़ाई से जवाब देते हैं कि वे वकालत करते हैं दलाली नहीं। अब ये मुवक्किल पर निर्भर है कि उसे पैरवी अच्छी करवानी है या न्याय खरीदना है। देखने में यही आया है कि आम आदमी ही नहीं बड़े बड़े औद्योगिक घराने तक वही वकील ढूंढ़ते हैं जो उनके हक में फैसला दिलवा सके। फिर हम केवल वकीलों को ही दोषी कैसे ठहरा सकते हैं ?

दरअसल न्याय प्रक्रिया की खामियों पर निगाह तो सबकी है पर इन हालातों को बदलने की राजनैतिक इच्छा शक्ति किसी भी राजनैतिक दल में नहीं है। इसलिए सभी दल कभी कभी  संसद शोर मचा कर चुप हो जाते हैं। न्याय व्यवस्था की इन खामियों को सुधारने की पहल या तो लगातार हताश होती जा रही जनता करेगी या फिर वकीलों को करनी चाहिए। अगर पीडि़त जनता ने ये पहल की तो हालात काफी वीभत्स हो सकते हैं। तब न्याय व्यवस्था की गरिमा को भारी झटका लगेगा। बेहतर हो कि हर जिले, प्रांत और देश की अदालतों के न्यायधीशों और प्रमुख वकीलों का एक सम्मेलन हो और उस सम्मेलन में न्याय व्यवस्था को सुधारने के बारे में कोई ठोस निर्णय लिए जाएं जो फिर सरकार के माध्यम से कानून बनें। अगर ऐसी पहल उनकी तरफ से नहीं होती है तो आने वाले समय में न्याय व्यवस्था का व्यापक पतन देखने को मिलेगा।

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