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Monday, September 22, 2014

रंजीत सिन्हा विवाद सीबीआई व देश हित में नहीं है

    सीबीआई के मौजूदा निदेशक रंजीत सिन्हा को लेकर हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में जो विवाद खड़ा हुआ, वह न तो सीबीआई के लिए अच्छा है और न ही देश के लिए। यह सही है कि सीबीआई को सत्तारूढ़ दल हमेशा अपने हथियार की तरह दुरूपयोग करते आए हैं और सीबीआई का आचरण हमेशा संदेह से परे नहीं रहा। परंतु जब देश की पुलिस व्यवस्था में इतनी गिरावट आ गई हो कि आम नागरिक का पुलिस पर से भरोसा ही उठ जाएं, तो सीबीआई से देशवासियों को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। इसीलिए बड़े आर्थिक घोटालों के अलावा सामाजिक अपराधों तक के लिए बार-बार अदालतों से सीबीआई से जांच कराने की गुहार लगाई जाती है।

    पिछले दिनों कोलगेट और टूजी स्पेक्ट्रम के दो बहुचर्चित घोटालों की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय में एक अजीब स्थिति पैदा हो गई, जब याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने अदालत के सामने एक डायरी प्रस्तुत की। जिसमें इन घोटालों व अन्य घोटालों से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तियों का सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के घर आने जाने का विस्तृत ब्यौरा है। याचिकाकर्ताओं का यह आरोप था कि सीबीआई निदेशक जिन लोगों के विरूद्ध जांच कर रहे हैं, वही लोग एक-दो बार नहीं, बल्कि दर्जनों बार देर रात तक सीबीआई निदेशक के घर आते-जाते रहे हैं। इसलिए उनकी मांग थी कि सीबीआई के मौजूदा निदेशक को इन घोटालों की जांच से अलग कर दिया जाए। इन डायरियों में ऐसे व्यक्तियों के आने और जाने का समय और तारीख आदि मौजूद हैं। यह डायरियां सीबीआई निदेशक के घर पर ही तैयार की गई हैं, ऐसा अनुमान लगता है।

    इस सनसनीखेज आरोप पर रंजीत सिन्हा की प्रतिक्रिया बहुत अजीब थी। उन्होंने एक बयान देकर कहा कि ये डायरियां नकली हैं और उन्हें बदनाम करने के लिए तैयार की गई हैं। पर उनमें से कुछ प्रविष्टियां सही हैं। वे इन लोगों से घर पर मिले हैं। पर उनका घर तो खुला दरबार है। जहां कोई भी फरियादी अपनी फरियाद लेकर आ सकता है। इसलिए उन्होंने अदालत से मांग की कि प्रशांत भूषण से इन डायरियों के स्त्रोत के बारे में पूछा जाए। इस पर एक बैंच ने तो नोटिस जारी कर दिया। जबकि मुख्य न्यायाधीश की बैंच ने आयकर विभाग से उन छापों की रिपोर्ट तलब की, जिनमें सीबीआई निदेशक के एक कुख्यात मांस निर्यातक मौहम्मद कुरैशी के साथ संबंधों के बारे में प्रमाण मिलने का आरोप है।

    अदालती नोटिस के बावजूद प्रशांत भूषण ने स्त्रोत बताने से मना कर दिया। उनका कहना था कि मामला इतना गंभीर है कि अदालत को फौरन जांच करनी चाहिए और स्त्रोत पूछने के लिए दवाब नहीं डालना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से स्त्रोत की जान को खतरा हो सकता है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि 1993 में जब मैंने सीबीआई के विरूद्ध हवाला कांड की जांच को दबाने का गंभीर आरोप लगाया था और सीबीआई के कब्जे में मौजूद जैन डायरी को अदालत को प्रस्तुत किया था, तो तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री वेंकटचलैया बार-बार मुझ पर स्त्रोत बताने का दबाव डालते रहे। पर मैंने स्त्रोत बताने से मना कर दिया और अपने वकील के मार्फत यह तर्क रखा कि वाॅटरगेट कांड में अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने पत्रकार बाॅब वुडवर्ड के आरोप पर जांच की और राष्ट्रपति निकसन को जाना पड़ा। आप इसी तरह मेरे आरोप पर सीबीआई को नोटिस करें और अगर सीबीआई मेरे आरोपों को झूठा सिद्ध कर दे, तो आप मुझ पर अदालत की अवमानना का मुकदमा चला सकते हैं। इस तर्क पर मेरी याचिका को मुख्य न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया। सीबीआई को नोटिस दिया और सीबीआई को मानना पड़ा कि मेरे आरोप सही थे। इसके बाद तो जो हुआ, उसे पूरी दुनिया जानती है।

    जहां तक रंजीत सिन्हा के बयान का सवाल है, तो उनका बयान बिल्कुल बेतुका है। अगर डायरी की कुछ प्रविष्टियां सही हैं, तो डायरी फर्जी कैसे हो सकती है। दूसरी बात उनका घर अवश्य खुला दरबार हो। पर सीबीआई के निदेशक को आरोपित व्यक्तियों से अपने घर पर देर रात बार-बार मिलने की क्या मजबूरी है ? यह काम क्या दिन में अपने आॅफिस में नहीं किया जा सकता ? वैसे भी सरकारी अधिकारियों का इस तरह के कार्य को घर से करना आचार संहिता के विरूद्ध है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इन मुकदमों और जांचों की सीधी निगरानी सर्वोच्च अदालत खुद कर रही है और उसके स्पष्ट आदेश है कि जांच में कोई बाहरी दखलंदाजी न हो। चाहे वह प्रधानमंत्री का कार्यालय ही क्यों न हो। इस तरह आरोपियों से घर पर मिलकर सीबीआई निदेशक ने अदालत की अवमानना की है। क्योंकि सीबीआई की प्रथा के अनुसार किसी भी केस की जांच करने का काम जिस जांच अधिकारी को सौंपा जाता है, उसे जांच करने की पूरी स्वतंत्रता होती है और उसकी जांच प्रक्रिया में उसके वरिष्ठ अधिकारी दखल नहीं दे सकते। यह बात दूसरी है कि जांच अधिकारी अपने काम के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सलाह ले लें। पर इसकी कोई बाध्यता नहीं है। इसलिए फरियादियों का सीबीआई निदेशक के घर जाकर फरियाद करने जैसा कोई आधार ही नहीं है। साफ जाहिर है कि सीबीआई के निदेशक का आचरण संदेह के घेरे में आ चुका है। ऐसे में उन्हें अपने पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए स्वयं ही पद से हट जाना चाहिए या कम से कम इन घोटालों की जांच से अपने को मुक्त कर लेना चाहिए। पर वे ऐसा नहीं कर रहे और अपने कृत्यों को सही ठहरा रहे हैं। यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब अगली तारीख पर इस विवाद का पूरा स्वरूप सामने आएगा, जब आयकर विभाग की रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में सौंपी जाएगी। तब तक के लिए सीबीआई की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में रहेगी।